सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003
खंड 4 – सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेमी x30 सेमी बोर्ड पर धूम्रपान निषेध बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए।
खंड 5 – तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक। तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर 60cmx45cm का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए जिसमें तंबाकू से कैंसर होता है। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना या 10-5 साल की कैद हो सकती है।
खंड 6(a) – 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। दुकानों को 18 साल से कम उम्र के तंबाकू उत्पाद की बिक्री दिखाने वाला बोर्ड दिखाना चाहिए दंडनीय है।
खंड 6(b) – शिक्षा संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन करना दंडनीय है। उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।