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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना।
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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना।
कार्यालय का नाम:- कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर।
अंतिम तिथि:- 15 -04-2026 |

09/04/2026 15/04/2026 देखें (818 KB)