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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना ।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना ।
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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा प्रथम तक में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट में नामांकन से संबंधित आम-सूचना ।

‘बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ की धारा 12 (1) (c) के अंतर्गत, निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा I तक की 25% सीटों पर प्रवेश के संबंध में सामान्य सूचना।
कार्यालय का नाम :- जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, देवघर।
अंतिम तिथि :- 15-04-2026

20/03/2026 15/04/2026 देखें (440 KB)