• सोशल मीडिया लिंक
  • Site Map
  • Accessibility Links
  • हिन्दी
बंद करे

कलेक्ट्रेट

देवघर कलेक्ट्रेट

डी.सी ऑफिस

डिप्टी कमिश्नर मुख्य राजस्व अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर के रूप में और राजस्व और अन्य सरकार के संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं। भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूली योग्य बकाया वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे मसौदे, असुविधाजनक बारिश, गारे, बाढ़ और आग आदि से संबंधित है।

पंजीकरण अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर जिला के रजिस्ट्रार के अधिकारों का प्रयोग करता है और वह कर्मों के पंजीकरण के काम को नियंत्रित करता है और देखरेख करता है। वह विशेष विवाह अधिनियम, 1 9 54 के तहत विवाह अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। आगे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत, जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में लाइसेंस प्राधिकरण है।

जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। उसे कानून द्वारा बहुत अधिक शक्तियों से सम्मानित किया जाता है, जिसे अगर शांति और शांति बनाए रखने में विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है पुलिस बल मुख्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट के लिए विधि द्वारा प्रदान किए गए साधन हैं। वह धारा 144 सीआरपीसी के तहत गैरकानूनी विधानसभा के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा सकता है। और स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू भी लगा सकते हैं।

जिला कलेक्टरेट को इसके बाद विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अनुभाग में उसके सिर या प्रभारी हैं जो डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में काम करता है।

  1. गोपनीय अनुभाग
  2. सामान्य अनुभाग- प्रमाणपत्र और शस्त्र
  3. कानून एवं व्यवस्था
  4. जिला आपूर्ति
  5. राजस्व
  6. विकास कार्यालय
  7. जिला स्थापना अनुभाग
  8. कानूनी धारा कार्यालय
  9. जिला सामाजिक सुरक्षा कक्ष
  10. जिला नज़रत
  11. जिला कल्याण
  12. जिला कार्यक्रम
  13. जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय
  14. जिला चुनाव
  15. जिला जनसंपर्क कार्यालय